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Chhattisgarh High Court:-रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से ही वैध नहीं होता ‘हिबा’, कब्जे की सुपुर्दगी जरूरी; छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार

Chhattisgarh High Court:-रायपुर। मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति के ‘हिबा’ यानी उपहार को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा कि केवल गिफ्ट डीड का पंजीयन हो जाने से हिबा अपने आप वैध साबित नहीं हो जाता। वैध हिबा के लिए दानकर्ता की स्पष्ट घोषणा, उपहार प्राप्त करने…

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