Chhattisgarh High Court:-रिटायरमेंट पर 6.26 लाख की वसूली पड़ी भारी! हाईकोर्ट ने विभाग को दिया झटका, कर्मचारी की गलती नहीं तो नहीं लौटानी होगी ‘एक्स्ट्रा सैलरी’
Chhattisgarh High Court:-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को विभाग की गलती से गलत वेतन निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान हुआ है और इसमें कर्मचारी की कोई धोखाधड़ी, गलत जानकारी या तथ्य छिपाने की भूमिका नहीं है, तो परिस्थितियों के अनुसार उस राशि…
