Property Guide:-गिफ्ट डीड से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले जान लें नियम: स्टांप ड्यूटी, इनकम टैक्स और जीएसटी पर सीए चेतन तारवानी की अहम सलाह

Property Guide:-प्रॉपर्टी ट्रांसफर, गिफ्ट डीड, स्टांप ड्यूटी, इनकम टैक्स एवं जीएसटी से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देते हुए टैक्स एक्सपर्ट सीए चेतन तारवानी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करना चाहता है, तो यह कार्य रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि…

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