पीएससी घोटाले में कारोबारी श्रवण गोयल के बहु-बेटे की जमानत खारिज, कोर्ट ने दी यह दलील…

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रायपुर। सीजीपीएससी घोटाले में जेल भेजे गए कारोबारी श्रवण गोयल के पुत्र शशांक और बहू भूमिका (कटियार) की जमानत को कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। दोनों ने जमानत दिए जाने पर जांच में सहयोग करने, बिना इजाजत शहर छोडकर नहीं जाने और इस प्रकरण में बिना वजह फंसाए जाने का हवाला दिया था।

अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए घोटाले में संलिप्तता होने और प्रकरण के विवेचनाधीन होने का हवाला देते हुए जमानत आवेदन का विरोध किया।साथ ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश को बताया कि जमानत दिए जाने पर जांच और साक्ष्यों के प्रभावित होने का जिक्र किया गया है। इस पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

कस्टम मिलिंग घोटाले की सुनवाई 1 को: कस्टम मिलिंग घोटाले की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। इस मामले में जेल भेजे गए मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के प्रकरण की ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई।

इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस समय प्रकरण की जांच चल रही है। इसे देखते हुए न्यायिक रिमांड को बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है।

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