Crime News:-रायपुर में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बड़ा फैसला, आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास

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Crime News:-रायपुर। राजधानी रायपुर में 21 वर्षीय युवती के दुष्कर्म और हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी एस. कुमार साहू को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 के तहत अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा दी। दोनों धाराओं में 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने मामले की पैरवी की।

Crime News:-2022 में कार के अंदर मिला था युवती का शव

मामला 31 मई 2022 का है। थनौद चौक के पास पेट्रोल पंप के नजदीक एक कार में युवती का शव मिला था। उस समय पुलिस की जांच में मृतिका की पहचान सुमन साहू के रूप में हुई थी। पुलिस के अनुसार, मृतिका आरोपी एस. कुमार साहू के साथ कार में गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी के बयान में विरोधाभास सामने आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।

पुलिस जांच के दौरान वारदात में इस्तेमाल चाकू और कार को जब्त किया गया था। शुरुआती पुलिस जांच में आरोपी पर चाकू से हमला कर युवती की हत्या करने का आरोप सामने आया था।

Crime News:-FSL रिपोर्ट बनी अहम साक्ष्य

मामले की सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक जांच से जुड़े साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण माना गया। अभियोजन के अनुसार, युवती की स्लाइड में मानव शुक्राणु मिलने और चाकू पर मानव रक्त पाए जाने की बात FSL जांच में सामने आई थी। इन्हीं साक्ष्यों सहित अभियोजन द्वारा पेश किए गए अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

Crime News:-1564 दिन की जेल अवधि सजा में समायोजित

अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी 31 मई 2022 से जेल में बंद है। कोर्ट ने उसकी अब तक की 1564 दिनों की अभिरक्षा अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने मृतिका के माता-पिता को नियमानुसार प्रतिकर दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

करीब चार साल पुराने इस मामले में आए फैसले को अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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