Employee Rights:-2 साल तक अटका रहा रिटायरमेंट का हक, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- 30 दिन में दो ग्रेच्युटी, वरना कार्रवाई को रहें तैयार
Employee Rights:-रिटायरमेंट के बाद अपनी ग्रेच्युटी की रकम का लंबे समय से इंतजार कर रहे एक कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी की पूरी राशि जारी करने का आदेश दिया है।
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदा निवासी भागवत प्रसाद पटेल 1 जुलाई 2023 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत की।
Employee Rights:-6 नवंबर 2025 को सक्षम प्राधिकारी ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ। मजबूर होकर भागवत प्रसाद पटेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो सका, लेकिन 30 दिनों के भीतर राशि जारी कर दी जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए।
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर तय समय में राशि नहीं दी गई, तो कर्मचारी आगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
