EV Charging Station:-बड़ा फैसला: अब कॉलोनियों और बाजारों में भी बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, हाईवे पर हर 25 किमी में सुविधा अनिवार्य

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EV Charging Station:-छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में इलेक्ट्रिक कार और दोपहिया वाहन चलाने वालों को चार्जिंग के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में बदलाव करते हुए शहरों और कस्बों में ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने का रास्ता आसान कर दिया है।

नए नियमों के अनुसार अब रिहायशी कॉलोनियों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों, जिला केंद्रों और मुख्य सड़कों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकेंगे। सरकार मोबाइल टावरों की तरह पूरे राज्य में चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बैटरी स्वैपिंग और इमारतों के भीतर मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नियमों में शामिल किया गया है।

सरकार का मानना है कि चार्जिंग सुविधाएं बढ़ने से लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों पर भरोसा मजबूत होगा और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होगी।

नई व्यवस्था के तहत चार्जिंग स्टेशन में कुल पार्किंग का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित रखना होगा। वहीं होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के पास भी चार्जिंग सुविधा के लिए जगह तय की जाएगी। चार्जिंग स्टेशन 24 घंटे चालू रहेंगे और बिजली मीटरिंग की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

EV Charging Station:-सरकार ने हाईवे के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए हैं। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों ओर हर 25 किलोमीटर में एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा। वहीं लंबी दूरी तय करने वाले भारी इलेक्ट्रिक वाहनों और कारों के लिए हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे। यहां बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे वाहन चालक कुछ ही मिनटों में बैटरी बदलकर आगे सफर जारी रख सकेंगे।

सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम साबित होगा।

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