जल्दी बनवा ले हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट, इस दिन लगेगा शिविर

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भिलाई। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिए गए प्रावधानों के साथ अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा समय-सयम पर जारी अन्य निर्देशों के पालन में प्रदेश़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। 2 से 5 मई कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग में, 6 से 7 मई जिला न्यायालय दुर्ग, 9 मई को जिला पंचायत दुर्ग, 10 और 11 मई को बस स्टैंड दुर्ग, 13 और 14 मई को नगर निगम दुर्ग में शिविर लगेगा।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आम जनता, कार्यालीयीन अधिकारी, कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की कार्रवाई रोसमेरटा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी द्वारा की जा रही है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा ने बताया कि शिविर में आवेदक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आर्डर कर सकते है।

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