अब इतने रकबे वाली जमीन की नहीं होगी रजिस्ट्री, एसडीएम ने आदेश जारी कर लगाई रोक…

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बेमेतरा। बेमेतरा जिला मुख्यालय समेत बेमेतरा व साजा अनुविभाग के एसडीएम द्वारा आदेश जारी करते हुए छोटे-छोटे प्लॉट की ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है। इसके अनुसार 4 डिसमिल से कम रकबा की रजिस्ट्री नहीं होगी। आदेश के सामने आने के बाद जिलेभर में हो रहे अवैध प्लॉटिंग को लेकर सख्ती बरती गई है। वहीं अनुमति के नाम पर दलाली होने की आशंका भी बढ़ गई है।

बताना होगा कि जिला मुयालय के साथ-साथ बेमेतरा, दाढ़ी तहसील क्षेत्र समेत पूर बेमेतरा व साजा अनुविभाग में आने वाले साजा, देवकर, थानखहरिया, परपोड़ी तहसील क्षेेत्र, निकाय क्षेत्र, बेरला अनुविभाग के बेरला, भिभौरी व कुसमी में छोटे-छोटे भूखंड की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब जमीनें टाउन एंड कंट्री व बिना प्रमाणित लेआउट के नहीं बेची जा सकेगी। छोटे-छोटे भूखंड के लिए पटवारी भी अब बिक्री नकल नहीं दे सकेंगे।

नवागढ़ में अभी रोक नहीं, कर रहे इंतजार

जिले के तीन अनुविभागीय क्षेत्र में 5 डिसमील से कम रकबा पर रोक लगाने के बाद जिले के चौथे अनुविभाग नवागढ़ में इस तरह का कदम उठाया जाना बाकी है। जबकि आदेश जारी होने के बाद बेमेतरा, बेरला एवं साजा क्षेत्र में हलचल मची हुई है। लोग नवागढ़ क्षेत्र में भी रोक लगाने का इंतजार कर रहे हैं।

बताना होगा कि शासन को राजस्व देने के मामले में बेमेतरा व बेरला क्षेत्र टकसाल साबित हुए हैं। बीते सत्र के दौरान बेमेतरा उपपंजीयक कार्यालय में जमीन बिक्री के 6424 पंजीयन किए गए, जिससे शासन को 41 करोड़ 96 लाख का राजस्व मिला। वहीं बेरला में 3015 रजिस्ट्री हुई, जिससे 18 करोड़ 30 लाख से अधिक, साजा में 2299 रजिस्ट्री से 14 करोड़ 55 लाख और नवागढ़ में सबसे कम राजस्व 2699 रजिस्ट्री से 9 करोड़ 53 लाख रुपए प्राप्त हुए। जिले में सबसे अधिक रजिस्ट्री बेमेतरा व बेरला में होती है, जिसके पीछे अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचने वालों की सहभागिता अधिक रही है। जारी आदेश से फल-फूल रहे अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लग सकता है।

रेरा अप्रूवल वाली कम कॉलोनी अवैध, सेटिंग वाले बढ़ा सकते हैं खर्च

चारों जनपद व 10 निकायों में रेरा में पंजीकृत व अप्रूवल प्लान से प्लॉट का कारोबार कम है। बावजूद इसके रोक लगाने में देरी की गई। दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से अनुमति लेने वालों की वजह से खरीददारों पर अर्थिक बोझ बढे़गा।

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