धमतरी में तीन तलाक मामला, बेगम की शिकायत पर शौहर पर जुर्म दर्ज…

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कुरुद। तीन तलाक या ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद पहली बार धमतरी जिले में अपराध दर्ज हुआ है। बेगम की शिकायत पर उसके शौहर पर धारा-85, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम-2019 (4) के तहत अपराध दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि साल्हेवारपारा नूरानी चौक धमतरी निवासी आरिफा खातून ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके शौहर अशरफ अली पिता सैय्यद हसन अली कुरुद निवासी द्वारा तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया।

पति सहित सास-ससुर पर भी शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाई है। आरिफा खातून ने बताया कि 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी। सुसराल में प्रताड़ित करते थे। तीन बार तलाक बोलकर घर से निकल गए और मेरी छोटी बहन से निकाह कर आ गए।

मेरी तीन बेटियां है। तीनों को अपने साथ रखें हैं। इस मामले में मैं इंसाफ चाहती हूं। प्रार्थी के भाई मोहम्मद अशरार ने बताया कि मामले को लेकर समाज में भी बैठक हुई। यहां भी आरिफा को तलाक दे दिया हूं कहकर नहीं रखने की बात कही।

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