ड्रग्स तस्करी में प्रोफेसर गैंग गिरफ्तार, बरामद सोना और कार राजसात करने का आदेश…

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रायपुर। विशेष न्यायालय ने कोकीन और एमडीएम के साथ पकडी़ गई प्रोफेसर गैंग की युवती सहित 4 दोषियों को 5-5 साल कैद और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6-6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान करवाए गए। साथ ही आरोपियों की कार और बरामद सोना को राजसात करने का आदेश दिया गया।

लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि ड्रग्स तस्करी करने के आरोप में प्रोफेसर गैंग के सरगना आयुष अग्रवाल, चिराग शर्मा, कुसुम हिंदूजा और महेश सिंह खड़का को छोकरा नाला कचना स्थित होटल से 13 मई 2024 को छापेमारी कर पकड़ा गया था। तलाशी में उक्त सभी लोगों के पास से कोकीन और एडीएम बरामद किया गया था।

पूछताछ में पता चला कि इसे बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे थे। मामले की जांच करने के बाद खमारडीह एसआई मनोज पटेल ने 60 दिन के भीतर चालान पेश किया। वहीं विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत ने पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान, पेश किए गए साक्क्ष्य और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई कर सभी को दंडित किया।

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