ITR Filing 2026 Update:- ITR भरने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! अब बैंक खाते में आए इन पैसों का भी देना होगा हिसाब, जानिए नया नियम
ITR Filing 2026 Update:-इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले करोड़ों लोगों के लिए इस साल एक अहम बदलाव किया गया है। आयकर विभाग ने ऑनलाइन ITR पोर्टल में “Receipts Not in the Nature of Income” नाम से नया कॉलम जोड़ा है। इस बदलाव के बाद कई टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उन पैसों पर भी टैक्स लगेगा, जिन पर पहले कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था।
हालांकि, टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस नए कॉलम से टैक्स नहीं बढ़ेगा। इसका मकसद केवल ऐसी रकम का रिकॉर्ड रखना है, जो आपके खाते में आती तो है लेकिन उसे आय (Income) नहीं माना जाता।
ITR Filing 2026 Update:-क्यों जोड़ा गया नया कॉलम?
आयकर विभाग का उद्देश्य टैक्स बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों के वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाना है।
कई बार बैंक खाते में ऐसी रकम आती है जो देखने में आय जैसी लगती है, लेकिन कानून के अनुसार वह आय नहीं होती। अब ऐसी रकम की जानकारी अलग से देनी होगी ताकि भविष्य में किसी तरह का भ्रम न हो।
ध्यान दें: यह नया कॉलम फिलहाल केवल ऑनलाइन ITR पोर्टल पर उपलब्ध है। कागजी ITR फॉर्म में इसे शामिल नहीं किया गया है।
ITR Filing 2026 Update:-किन पैसों की देनी होगी जानकारी?
यदि आपके खाते में नीचे दी गई रकम आई है, तो उसकी जानकारी इस नए सेक्शन में देनी पड़ सकती है—
| रकम का प्रकार | टैक्स की स्थिति |
|---|---|
| बैंक या किसी व्यक्ति से लिया गया लोन | आय नहीं माना जाता |
| वसीयत या विरासत में मिली संपत्ति/नकद | सामान्यतः टैक्स मुक्त |
| निजी इस्तेमाल की पुरानी वस्तु बेचने से मिली राशि | परिस्थितियों पर निर्भर |
| ग्रामीण कृषि भूमि बेचने से मिली रकम | नियमों के अनुसार टैक्स छूट संभव |
| कुछ अन्य गैर-आय वाली प्राप्तियां | केवल जानकारी देनी होगी |
ITR Filing 2026 Update:-क्या गिफ्ट पर लगेगा टैक्स?
नहीं।
शादी में मिले उपहार, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट या किसी से लिया गया लोन पहले की तरह ही अपने मौजूदा नियमों के तहत रहेंगे। इस नए कॉलम के कारण इन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
ITR Filing 2026 Update:-क्या टैक्स बढ़ जाएगा?
बिल्कुल नहीं।
यह केवल Disclosure (जानकारी देने) वाला कॉलम है। इसका उद्देश्य आयकर विभाग को यह बताना है कि आपके खाते में आई कौन-सी रकम आय नहीं है।
ITR Filing 2026 Update:-क्या यह कॉलम भरना जरूरी है?
फिलहाल आयकर विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस कॉलम को खाली छोड़ने पर ITR सबमिट होगा या नहीं।
विशेषज्ञों की सलाह है कि यदि आपके पास ऐसी कोई राशि है जो आय की श्रेणी में नहीं आती, तो उसकी सही जानकारी इस कॉलम में जरूर भरें। जरूरत पड़ने पर टैक्स सलाहकार से सलाह लेना भी बेहतर रहेगा।
